RBI ने इन 2 बैंकों पर लगाई रोक, आपका भी है खाता तो जान लें सिर्फ इतने रुपये निकाल पाएंगे कस्टमर्स
Sarvodaya Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उसपर कई अंकुश लगाए. इसमें ग्राहकों पर अपने खातों से निकासी की सीमा 15,000 रुपये लगाई गई है.
(Source: Reuters)
(Source: Reuters)
Sarvodaya Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उसपर कई अंकुश लगाए. इसमें ग्राहकों पर अपने खातों से निकासी की सीमा 15,000 रुपये लगाई गई है. पात्र जमाकर्ता, केवल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे. इसके साथ ही RBI ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी कई अंकुश लगा दिए जिनमें खातों से 10,000 रुपये की निकासी की सीमा भी शामिल है.
RBI ने लगाया बैंक पर रोक
सर्वोदय सहकारी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देशों के रूप में अंकुश सोमवार (15 अप्रैल, 2024) को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गए हैं. अब, सर्वोदय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना कोई ऋण और अग्रिम नहीं दे सकेगा और न ही उनका नवीनीकरण कर सकेगा.
इसके अलावा वह कोई निवेश नहीं कर पाएगा, कोई दायित्व नहीं ले सकता है, या कोई भुगतान नहीं कर सकता है, चाहे वह अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन के रूप में हो.
अकाउंट से इतनी राशि निकाल पाएंगे कस्टमर्स
TRENDING NOW
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
केंद्रीय बैंक ने कहा, "विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 15,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है."
रिजर्व बैंक (RBI) ने यह भी कहा कि जारी दिशानिर्देशों को रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए.
इस बैंक पर भी लिया एक्शन
केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत प्रतिबंध 15 अप्रैल, 2024 को कारोबार की समाप्ति से लागू होते हैं. इसके बाद बैंक आरबीआई की पूर्व-अनुमति के बगैर किसी भी ऋण और अग्रिम की स्वीकृति या नवीनीकरण नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देनदारी नहीं ले सकता है, या अपनी देनदारियों एवं दायित्वों के एवज में कोई भुगतान नहीं कर सकता है.
10000 रुपये निकाल पाएंगे कस्टमर्स
केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक के बचत खातों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 10,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इसके साथ ही आरबीआई ने कहा कि इन दिशानिर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक बंदिशों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा.
आरबीआई ने कहा कि ये बंदिशें 15 अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगी और समीक्षा के अधीन रहेंगी.
10:07 PM IST